
नागपुर- मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत प्रवेश पाने वाले बच्चे को लॉटरी में नंबर आने के बावजूद भी दस्तावेजों के कारण शिक्षा के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा था. दरअसल बच्चे के अभिभावकों रहाटे दंपत्ति का पारिवारिक मामला पारिवारिक न्यायालय में चल रहा था. विगत छह वर्षों से और नियम में दस्तावेजों की बंदिशों के कारण समस्याएं हो रही थी.
लेकिन चाइल्ड राइट्स अधिनियम 2005 व एससी /एसटी अधिनियम के तहत सिंगल मदर को देखते हुए बच्चे के पिता धनराज को बुला कर दस्तावेजों की परिपूर्ति कर आरटीई एक्शन कमिटी ऐडु फ़ास्ट कि रिसोर्स पर्सन आरती प्रधान के प्रयास से अभिषेक धनराज रहाटे, रूपाली को बच्चे का प्रवेश पत्र सौंपा गया. यूआरसी- 1 के उप शिक्षा अधिकारी विजय कोकोडे व आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ़ ने रूपाली रहाटे को प्रवेश पत्र पैराडाइज़ स्कूल के लिए दिया.
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