
मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण की समाप्ति के अंतराल में पलको द्वारा मो शाहिद शरीफ़ चेयरमैन आरटीई एक्शन कमिटी इन्हें शिकायत प्राप्त हुई है कि स्कूल से पलकों को बुलाकर नियम के बाहर के दस्तावेज़ बुलाए जा रहे हैं और ना लाने पर प्रवेश रद्द करने की धमकी दी जा रही है
नियमों के तहत स्कूल द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज़ बुलाने का अधिकार स्कूल को नहीं ,आरटिई वेरीफिकेशन कमेटी द्वारा एडमिट कार्ड देने के बाद स्कूल किसी प्रकार के दस्तावेज़ या ,प्रवेश रद्द करने का अधिकार नहीं रखता,महाराष्ट्र राज्य अधिनियम के तहत धारा (३)१के अनुसार पालक का प्रवेश निश्चित हो गया इस संदर्भ में शालाओं को पत्र देना है पालकों को लेकिन स्वीकृति पत्र नहीं दिया जा रहा।
यह सब इसलिए किया जा रहा है कि स्कूल वाले अनियमित रूप से पालकों से राशि एैठंना चहा रहे हैं जो के नियमों का उल्लंघन है इसमें नागपुर शहर की नामचीन स्कूल भी शामिल है और CBSE स्कूलों का भी समावेश है।
शिक्षण अधिकारी प्राथमिक इस ओर ध्यान केंद्रित यु.आर.सी-२ की शिकायतों पर कार्रवाई करें।
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