
नागपुर :मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्रों को किसी भी प्रकार की फ़ीस देने का उल्लेख नहीं है लेकिन शालाओं द्वारा आनियमित फ़ीस वसूली कि जा रही।
आरटिइ एक्शन कमिटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ़ के नेतृत्व में पलकों के शिष्टमंडल ने प्रभारी उप शिक्षणअधिकारी सुशीला बाँसोड़ इन्हें ज्ञापन सौंपा कि चौथी कक्षा के पाँच आरटीई के छात्रों को परीक्षा से वंचित आदर्श संस्कार के प्राध्यापक द्वारा अनियमित ६ हज़ार रुपया भरने की शर्त पर परीक्षा में बैठने दिया जाएगा । इस संदर्भ में सुशील बंसोड ने फ़ौरन कार्रवाई करने का और पूर्व में लि गई फ़ीस कि रकम लौटाने का आश्वासन दिया है पीड़ित पालक घनश्याम सोरते , परवीन दलाल, प्रशांत वानखेड़े, पिंटू मेंडे व शशिकांत डवरे उपस्थित थे।
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