नागपुर: मुफ्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत पढनेवाले विद्यार्थीयो की समस्या थमने का नाम नही ले रही है.
मो. शाहिद शरीफ चेअरमन, आरटीई अॅक्शन कमिटी इन्हें पालकों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई जिसमे आरटीई के विद्यार्थीयो से चौथी कक्षा से पांचवी कक्षा में जाने के लिए पुनःप्रवेश के लिए रू.1600 शालाओं द्वारा मांगे जा रहे है और नही देने पर पांचवी कक्षा में प्रवेश शालाओ द्वारा नकार दिया जाएगा. अधिनियम के तहत छात्रों से इस प्रकार की राशी लेने का उल्लेख नही है.
इस संदर्भ में शिक्षण विभाग को अनेक बार अवगत भी कराया गया है. लेकिन शिक्षण विभाग द्वारा राशी मांगनेवाले शालाओ के विरुद्ध मान्यता रद्द करने की कारवाई नही की गई है.जो की मुफ्त शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है. जिसमे विद्या निकेतन नामक स्कूल ने आरटीई प्रवेश के लिए रू.1600 की पर्ची पालक से पैसे लेकर दी है.
आखिर इन शालाओ के विरुद्ध कारवाई करेगा कौन? ५ पलाको ने लेखी शिकायत दी है इस संदर्भ में कमिटी की मांग है कि विद्यानिकेतन स्कूल की मान्यता निकालने का प्रस्ताव तत्काल जारी करे. प्राथमिक शिक्षण अधिकारी.
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