नागपूर : मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत प्रवेश का पहले चरण में पालकों को मशक़्क़त करनी पड़ी इसी के चलते प्रशासन की नियमावली के अनुसार सर्वाधिक प्रवेश रद्द हो जाते और बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित रहते इन मामलों को देखते हुए आरटीई एक्शन कमिटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ़ के प्रयास से शिक्षण संचालक को नियम से अवगत कराकर प्रशासन से नियमावली में फेरबदल कर दस्तावेजों को स्वीकार करने प्रवेश की तीथी बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है।
वहीं दूसरी ओर पालकों को स्कूल वाले प्रवेश देने से नकार रहे हैं यह बहाना बनाकर कि उन्हें सरकार से ट्यूशन फ़ीस नहीं मिली है इस कारण नाम प्रवेश नहीं दे पाएंगे \।
इस संदर्भ में पालक स्कूल के ख़िलाफ़ लिखित शिकायत शिक्षण अधिकारी प्राथमिक को करे, प्रवेश नकारने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी इस संदर्भ में चर्चा की गई है।
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