नागपुर : मुफ़्त शिक्षा के अधिकार में प्रवेश पाने के लिए इस वर्ष पालकों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है एक तरफ़ भ्रमित पालक अपने बच्चों के प्रवेश को लेकर असमंजस में हैं
आरटीई की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण वह अपने बच्चों का प्रवेश साधारण शालाओ में भी कराने से वंचित हो रहे हैं कारण है की प्रवेश की समय सीमा समाप्त हो रही है
इसी के चलते उच्च न्यायालय में जन-याचिका दायर की गई उसके निर्णय में आया की 9 फ़रवरी 2024 के सरकार के बदले हुए आदेश को निरस्त कर दिया गया और मंत्रालय द्वारा न्यायालय के आदेश अनुसार 10 मई को शिक्षा संचालक प्राथमिक को आदेश दिया गया की सभी स्कूलों का समावेश कर प्रक्रिया को दोबारा शुरू करें । इस पर संचालक ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिय मे बादलओ के लिए भेज दिया गया है ।
आदेशानुसार आरटीई एक्शन कमिटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि उनके घर के क़रीब रहने वाली स्कूल ने भी प्रक्रिया में शामिल हो चुकी है पालक उन स्कूलों का चयन ऑनलाइन आवेदन में कर सकते हैं और यदि फ़ॉर्म मे बादलाओ कर ना है तो उन को हमारे कार्यालय से संपर्क करें यह सेवा नि-शुल्क पलकों को दी जाएगी ।