Advertisement
RSS से जुड़े सवाल के लिए RTI लगाने वाले ललन किशोर सिंह द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस रोहित बी देव और जस्टिस वाई जी खोब्रागड़े सुनवाई कर रहे थे।
सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ा सवाल पूछने वाले को बीते दिनों पुलिस ने बयान दर्ज करवाने के लिए समन भेजा था। अब सवाल पूछने वाले शख्स की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर पीठ (Nagpur Bench) ने महाराष्ट्र सरकार, राज्य के गृह विभाग (Home Department) और नागपुर पुलिस (Nagpur Police) को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब तलब किया है।