
मुंबई: रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पाँच विदेशी बैंकों को विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर उन पर जुर्माना लगाया है।
इस बारे में केंद्रीय बैंक ने बताया है कि बैंक ऑफ, अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो मिसुबिशि, ड्यूश बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। इन बैंकों को फेमा के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था।
ड्यूश बैंक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है जबकि अन्य बैंकों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि इन बैंकों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर लिखित जवाब माँगा गया था और फिर उनके अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भी उनका पक्ष रखने का मौका दिया गया। सभी तथ्यों की जाँच के बाद आरबीआई ने पाया कि उन्होंने फेमा नियमों का उल्लंघन किया है तथा उन पर जुर्माना लगाने की जरूरत है।
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