यवतमाल। शादी का लालच देकर उसका शारिरीक शोषण करनेवाला आरोपी फरार बताया गया है. उसने फरवरी 2014 में अमोलकचंद महाविद्यालय के पिछे ले जाकर ल्यू फिल्म भी बनाई थी. जिससे पीडि़ता ने उसी दिन शहर थाने में पहुंचकर शिकायत दी थी, मगर थानेदार ने उसे सहयोग न करते हुए थाने से हकाल दिया. इस मामले में पुलिस ने अकोला के बालापुर के गुरुड़ निवासी संजय भोजने (30) के खिलाफ भादंवि की धारा 376, 417, 420 में गुनाह दर्ज किया है. मगर मोबाईल से अश्लिल फिल्म निकालने के लिए कोई भी सायबर क्राईम की धारा या आईटी अॅक्ट के तहत भी गुनाह दर्ज नहीं किया है. जिससे पुलिस की इस मामले में भूमिका संदेहास्पद दिख रही है. इससे पहले भी आरोपी को पुलिस अभयदान दे चुकी है.

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