Published On : Thu, Aug 11th, 2016

हाईकोर्ट ने रणजीत साफेलकर को दी जमानत

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Safelkar-ranjit
नागपुर:
कामठी नगर परिषद के उपाध्यक्ष रणजीत साफेलकर को हाईकोर्ट ने गुरुवार 11 अगस्त 2016 को अंतरिम जमानत दी है। साफेलकर को पुलिस ने अवैध हथियार रखने और फर्जी बंदूक लाइसेंस बनवाने के मामले में आरोपी बनाया है। साफेलकर ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। साफेलकर को 16 से 23 अगस्त तक पुराना कामठी पुलिस थाने में हाजरी लगानी होगी। साफेलकर की ओर से एड. प्रकाश जैस्वाल, नावेद रिजवी और रोहिणी खापेकर ने पक्ष रखा।

क्या था मामला
पुरानी कामठी पुलिस थाने के अनुसार 26 मई को उन्होंने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान रणजीत साफेेलकर की एमएच 40 ए 611 क्रमांक की स्कॉर्पियो गाड़ी की भी जांच की गई। पुलिस को गाड़ी के डैशबोर्ड से एक पिस्तौल, 14 जिंदा कारतूस और नकली बंदूक लाइसेंस बरामद हुए। लाइसेंस पर 856/अ 3 कैंट गोरखपुर लिखा था। पुलिस ने इस लाइसेंस के बारे में जब गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जानकारी ली, तो पता चला कि यह लाइसेंस फर्जी था। 20 जुलाई को पुलिस के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 27 जुलाई को रखी है। इसके जवाब में साफेलकर के अधिवक्ता एड. प्रकाश जैस्वाल ने अदालत में दलील दी कि वर्ष 2011 से लेकर अब तक साफेलकर ने कुल 8 बार पुलिस थाने में पिस्तौल जमा कर लाइसेंस वेरिफिकेशन कराया था। ऐसे में तब पुलिस ने साफेलकर के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की। साफेलकर के खिलाफ पुरानी कामठी पुलिस थाने में 1 जून को भादवि की धारा 255, 420, 465, 468, 471, 473 और शस्त्र नियम कलम 3/25 के तहत अपराध दर्ज किए गए थे।