Published On : Fri, May 22nd, 2020

गोंदिया: क्वॉरेंटाइन नियमों के उल्लंघन पर पहली बार 5000 जुर्माना , दूसरी बार जेल

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कंटेनमेंट जोन घोषित इलाकों से निकलने पर भी जुर्माना

गोंदिया: कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाऊन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। साथ ही कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिले में द्वारा संचारबंदी, जमावबंदी आदेश भी लागू है।

वर्तमान में मुंबई, पुणे जैसे महानगरों से बड़ी संख्या में श्रमिक, मजदूर, विद्यार्थी व अन्य नागरिक जिले में पहुंचे है। इन नागरिकों के रेड जोन इलाकों से आने के कारण जिले में कोविड-19 वायरस का संक्रमण बढ़ गया है।

वहीं शासकीय आदेशानुसार इन नागरिकों को 14 दिन होम क्वांरेटाइन रहना है बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में सरेआम इन नागरिकों के सार्वजनिक स्थानों पर बाहर निकलने की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है लिहाजा जिलाधिकारी गोंदिया तथा जिला आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण की अध्यक्ष डॉ. कादंबरी बलकवड़े ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सुधारित दिशा-निर्देश जारी किए है।

कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे
जारी आदेश के तहत गोंदिया जिले में जिन नागरिकों को घर में क्वारंटाइन तथा संस्थात्मक केंद्रों में क्वारंटाइन किया गया है यदि वे नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो संबंधित के खिलाफ प्रथम बार 5 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा तथा दोबारा उल्लंघन करते पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की कलम 188 व साथरोग अधिनियम 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही कन्टेंमेंट जोन घोषित इलाकों से बाहर निकलने अथवा उन इलाकों में प्रवेश करने पर संबंधित व्यक्ति पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

एैसे मामलों में जुर्माना अथवा मामला दर्ज करने के अधिकार राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य और स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगर पंचायत/नगर पालिका) के मुख्याधिकारी व उनके कर्मचारी तथा ग्रा.पं. अधिकारी व कर्मचारियों को दिए गए है।

गौरतलब है कि, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम समितिया तथा नगर पंचायत, नगर पालिका स्तर पर वाडर्र् समितियां गठित की गई है लेकिन कुछ समितियों द्वारा प्रभावी रूप से आदेश पर अमल नहीं किया जा रहा है।

होम क्वारंटाइन तथा विलगीकरण किए गए नागरिक गांव में घूमते हुए पाए जा रहे है एैसी परिस्थितियों में कोविड-19 वायरस का प्रकोप बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता तद्हेतु ग्राम समितियों व वार्ड समितियों के सदस्यों द्वारा अपनी जवाबदारी में अगर किसी भी प्रकार की अब लापरवाही बरती गई तो संबधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी एैसे निर्देश भी जारी किए गए है।

रवि आर्य