Published On : Mon, Nov 29th, 2021

संक्रमण रोकने सावधानी बरतनी होगी – नागपुर जिलाधिकारी ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

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नागपुर: सोमवार को कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के मद्देनज़र जिलाधिकारी विमला आर. ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत नए निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि हालांकि पूरी तरह से टीकाकृत व्यक्तियों को कुछ छूट दी गई है, फिर भी संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरतनी होगी.

सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, वाणिज्यिक और खेल गतिविधियों को पूर्ण रूप से अनुमति दी गई है. क्योंकि सकारात्मकता दर काफी कम हो चुकी है. इन तमाम गतिविधियों की अनुमति कोविड-19 नियमों के तहत दी जाएगी. दरअसल जिलाधिकारी नागपुर जिले के आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख भी हैं. इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
इसमे सेवा प्रदाताओं, परिसर मालिकों, परमिट धारकों, आयोजकों, मेहमानों, ग्राहकों आदि द्वारा कोविड प्रोटोकॉल को मानना अनिवार्य होगा, किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्ण रूप से टीकाकृत होना आवश्यक है. केवल पूरी तरह से टीकाकृत नागरिक ही सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यात्रा के लिए फोटो पहचान-पत्र के साथ यूनिवर्सल पास या गैर-टीकाकृत नागरिकों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी है. 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों के पास उनके शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान-पत्र होना अनिवार्य है.

जिलाधिकारी ने कहा कि जिन सरकारी या निजी संस्थानों में आम व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, उन्हें भी कर्मचारियों का पूर्ण रूप से टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए. आम आगंतुकों के लिए खुले स्थान, आगंतुकों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए. अन्य राज्यों से आने वाले नागरिकों के पास 72 घंटे के भीतर जारी किया गया आरटीपीसीआर नेगेटिव प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है.