Published On : Sat, Aug 17th, 2019

पूनम माॅल असुरक्षित घोषित: 24 घंटे के भीतर गिराने का आदेश

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नागपुर महानगर पालिका ने वर्धमान नगर स्थित पूनम माॅल को शिकस्त घोषित करते हुए इसे जनजीवन के लिए असुरक्षित बताया है।

विगत मध्य रात को पूनम माॅल का हिस्सा गिर जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी व दो व्यक्ति जख्मी हो गए।

मनपा ने ड्रोन की मदद से माॅल का शनिवार सुबह निरीक्षण किया। इस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व भाग के बांधकाम का उत्तर व दक्षिण दिशा का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है।

लकडगंज जोन के सहायक आयुक्त श्री विजय हुमणे के अनुसार इमारत का तीसरा व चौथे माले का 3571.10 चौ मी क्षेत्रफल का आरसीसी स्ट्रक्चर का पक्का बांधकाम ध्वस्त होने से इमारत का प्रथम, दूसरा, तीसरा व चौथे मंजिल का 7142.20 चौ मी क्षेत्र का थिएटर शिकस्त हो गया है ।

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मनपा ने इंडो पैसिफिक साफ्टवेयर एंड इंटरटेनमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को महाराष्ट्र म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 264 के तहत नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर शिकस्त भाग को तोड़ने का आदेश दिया है।

मनपा ने साफ कहा है कि यदि हिस्सा नही तोड़ा तो मनपा उसे तोड़ कर कंपनी से खर्च वसूल करेगी।

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