
नागपुर- फिर्यादि के साथ पुलिस निरीक्षक द्वारा मारपीट करने के बाद जब फिर्यादि ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की , तो किसी ने भी फिर्यादि की सुध नही ली, लेकिन फिर्यादि यह मामला वकील द्वारा जेएमएफसी कोर्ट में लेकर गया तो कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी पुलिस निरिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, और आदेश के बाद अजनी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी के खिलाफ धारा 324,506,294,34,384 और 511 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
फिर्यादि पीड़ित का नाम राजा जमशेद शरीफ है. जानकारी के अनुसार अजनी के पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी और मंजिदाना कॉलोनी निवासी मो. अशफाक अली की शिकायत पर उस समय क्राइम ब्रांच यूनिट में तैनात विनोद चौधरी ने फिर्यादि को लकडापुल के क्राइम ब्रांच यूनिट में बुलाया और उसके साथ मारपीट की और उसको डरा- धमकाकर उससे सोने की चैन और ब्रेसलेट छीनने का प्रयास किया.
इस मामले में जब फिर्यादि राजा ने शिकायत करने की कोशिश की तो उनकी शिकायत नही ली गईं. इसके बाद न्याय मांगने को लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई. एडवोकेट आशीष कटारिया ने पीड़ित का केस लड़ा और फिर्यादि को इंसाफ दिलाया. कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के साथ ही इस मामले की जांच करने के आदेश भी लकडगंज पुलिस को दिए है.
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