नागपुर: नागपुर महानगरपालिका ने नागरिकों से आवाहन किया है कि निजी अस्पताल में भर्ती होने से पहले वे सुनिश्चित करें कि वे कौन सी कोटा में भर्ती हो रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार ने 31 अगस्त 2020 को जारी किए गए एक अधिसूचना में यह निर्देश दिए हैं कि किसी निजी अस्पताल की कुल बेड क्षमता के 80 प्रतिशत बेड में मरीज़ों का इलाज सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही होगा. शेष 20 प्रतिशत बेड में मरीज़ों का इलाज अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार होगा. इन 20 प्रतिशत बेड में उपचार लेने वाले मरीजों को सरकार दरों के अनुसार चार्ज नहीं किया जाएगा.
अतः इन मरीज़ों में से किसी मरीज़ से यदि अस्पताल प्रशासन बहुत ज़्यादा रकम लेता है तो ऐसे मामले में प्रशासन को अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. कोरोना मरीज़ एवं परिजनों को भर्ती से पहले संबंधित अस्पताल में सरकारी दरों के अनुसार इलाज होने वाले 80 प्रतिशत कोटा में बेड उपलब्धता के बारे में जानना चाहिए. इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक मनपा के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के कर्मचारियो के साथ 0712-2567021 नंबर पर परामर्श सकते हैं.
सभी अस्पतालों को 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत बेड कोटा के बारे में जानकारी देने और नोटिस बोर्ड लगवाने के निर्देश मनपा प्रशासन ने दिए हैं. इस नोटिस बोर्ड पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों की जानकारी, ऑडिटर का नाम और मोबाइल नंबर, बेड उप्लब्धता की जानकारी देने के बारे में निर्देश दिए गए हैं. नागरिकों को यह सूचना नोटिस बोर्ड से मिल सकती है. सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक कोविड अस्पताल में मनपा की ओर से ऑडीटर नियुक्त किए गए हैं. कोविड मरीज़ों के बिल की जांच ऑडिटर करेंगे. यदि किसी मरीज़ के परिजन को बिल या चार्ज किए गए रकम से संबंधित परेशानी या सवाल है तो वे ऑडिटर से संपर्क कर सकते हैं.
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