
नागपुर: झंडा चौक पर नरहरि जोशी बन्धुओं की जमीन थी. जिस पर रहवासी संकुल खड़ा करने के लिए राजनगर निवासी व भवन निर्माता पंकज धवन के साथ करार हुआ था. जिस करार का उल्लंघन करते हुए धवन ने गैरकानूनी रूप से मंजूर नक़्शे के विपरीत निर्माणकार्य किया, साथ ही साथ जमीन के मूल मालिकों को पक्ष में लिए बगैर सरकारी कार्यालयों में ग़ैरकृत को नियमित करने की आवेदन भी की. और तो और बिना ऑक्युपेंसी प्रमाणपत्र के गैरकानूनी रूप से निर्मित दुकानों को बेच रहे और व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए किराये पर जगह दे रहे. इसके खिलाफ जोशी ने ५ मार्च को धरमपेठ जोन के वार्ड अधिकारी, आयुक्त, अपर आयुक्त व स्थापत्य समिति सभापति से लिखित शिकायत की और अविलंब उचित कार्रवाई करने की मांग की.
जोशी द्वारा किए गए शिकायतपत्र के अनुसार धरमपेठ के झंडा चौक स्थित गोकुल रोशन नामक इमारत के वे संयुक्त मालिक है. उक्त जगह पर जमीन के सभी संयुक्त मालिकों ने संयुक्त रूप से पंकज कंस्ट्रक्शन कंपनी को इमारत निर्माण करने के लिए उनसे करार किया गया था, जिसके तहत उक्त इमारत का निर्माण किया गया.
उक्त इमारत निर्माण के लिए सम्पूर्ण अनुमति के साथ नक्शा मंजूरी उक्त कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक पंकज रोशन धवन ने ली थी. इसके बाद निर्माण करते हुए उक्त कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मंजूर नक़्शे के विपरीत निर्माणकार्य किये. जिसकी शिकायत मनपा नगर रचना विभाग और धरमपेठ जोन में की गई. इसी दौरान उक्त कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गैर क़ानूनी रूप से निर्मित उक्त इमारत को अधिकृत करवाने के उद्देश्य से नए सिरे से मंजूरी के लिए सुधारित नक्शे के साथ निवेदन नगर रचना विभाग में किया.
नगर रचना विभाग ने वर्ष २०१५ में जिसे नामंजूर कर दिया था, बावजूद इसके धवन ने उक्त इमारत का अनाधिकृत निर्माण कार्य नहीं तोड़ा. इसके बाद बिल्डर धवन ने उक्त इमारत की छत पर ‘टेरेस व्हील नामक रूफ टॉप रेस्टॉरेंट’ की शुरुआत गत दिनों ९ या १० फरवरी २०१८ को किया था. कल वेलेंटाइन डे की उपलक्ष्य पर देर रात तक युवाओं की धूम देखी गई. उक्त रेस्टॉरेंट शुरू करने के लिए बिल्डर धवन ने अन्य संयुक्त मालिकों को पक्ष में नहीं लिया। उक्त रेस्टॉरेंट दरअसल गैरकानूनी हैं. उक्त गैरकानूनी रेस्टॉरेंट के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग जोशी ने मनपायुक्त से की है.
इमारत को बनानेवाले पंकज धवन ने पहले नगर रचना विभाग से रहवासी इमारत की मंजूरी प्राप्त की थी. इसके बाद कमर्शियल के लिए पुनः मंजूरी के लिए निवेदन किया. जब मंजूरी नहीं मिली तो धवन ने राज्य के शहरी विकास मंत्रालय में अपील दर्ज करवाई. जहां कुछ नहीं हुआ फिर अंत में मनपा नगर रचना विभाग में पुनः कमर्शियल के लिए ‘रिवाइस प्लान’ हेतु निवेदन किया. जिस पर प्रशासन ने अभी तक निर्णय नहीं लिया. लेकिन अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई भी नहीं की. इतना ही नहीं उक्त इमारत के विकासक के पास ऑक्युपेंसी प्रमाणपत्र नहीं होने के बाद भी व्यापार करने व करवाने की अनुमति देना गैरकानूनी है. इसी क्रम में धवन ने बिना जमीन के मूल मालिकों पक्ष में लिए ओपन एयर रूफ टॉप रेस्टॉरेंट की शुरुआत १३ फरवरी को की. लेकिन मनपा अग्निशमन विभाग के नोटिस के बाद बंद कर दिया गया और अब मूल मालिकों क् साथ नगर रचना विभाग को अंधेरे में रख कृष्णा थाली व चाट कार्नर शुरू करने की अनुमति दी. उक्त ग़ैरकृत के खिलाफ जोशी ने ५ मार्च को धरमपेठ जोन के वार्ड अधिकारी,आयुक्त,अपर आयुक्त व स्थापत्य समिति सभापति से लिखित शिकायत की और अविलंब उचित कार्रवाई करने की मांग की.
उल्लेखनीय यह है कि झंडा चौक याने धरमपेठ. धरमपेठ याने राज्य के मुख्यमंत्री का मूल निवास क्षेत्र अर्थात अति विशिष्ट रहवासी क्षेत्र. इसी क्षेत्र में मनपा स्थापत्य, विद्युत व प्रकल्प समिति के सभापति संजय बंगले का भी निवास के साथ कार्यक्षेत्र है. इसके बावजूद इस परिसर में अवैध निर्माणकार्यो की लंबी फेरहिस्त होना, नाना प्रकार के सवालात खड़े कर रहा हैं. क्या इन अवैध कृतों पर कार्रवाई न होना उक्त वीवीआईपी का समर्थन हैं या फिर मनपा प्रशासन की लापरवाही के समक्ष उक्त सफेदपोश बौना साबित हो रहे हैं.
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