मुंबई: महाराष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करते पाया जाता है तो उसे अब 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा. राज्य सरकार के नये नियमों में यह बात कही गई है. नए नियमों के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने, थूकने और मूत्र त्याग करने पर भी जुर्माना की दरें तय की हैं.
राज्य के शहरी विकास विभाग ने कहा कि सरकार ने नगर निगमों और परिषदों को तत्काल प्रभाव से लोगों और संस्थानों पर जुर्माना लगाने की शक्ति दी है. नगर निकायों के लिये ए, बी, सी और डी कैटगरी के लिये जुर्माना समान है.
शासकीय निर्णय (जीआर) में कहा गया है कि अब से कोई व्यक्ति या संस्थान कचरा, गंदगी या अपशिष्ट सामग्री सड़कों और राजमार्गों पर फेंकने का दोषी पाया जाता है तो उसे 150 से 180 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा.
‘गंदा’ शब्द में सभी तरह के अपशिष्ट चीज़ें शामिल हैं. इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर कोई थूकते हुए भी पाया जाएगा तो उसपर 100 से 150 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जाएगा.
दस्तावेज में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर मूत्र त्याग करते पाए जाने पर 100 से 200 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जाएगा जबकि खुले में शौच करते पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY
नागपुर में आधी रात घर में घुसकर युवती से लूट #nagpurnews #crime...
मात्र 10 मिनट में 10 लाख के मोबाइल फोन चोरी कर हुआ...
NAGPUR TODAY | TOP - 10 NEWS | 27 JUNE 2026 #newsupdate...
नागपुर में देह व्यापार का भंडाफोड़ #nagpurnews #Crime #prostitute #NewsUpdate #latestnews
नागपुर के प्रतापनगर में खड़ी दो गाड़ियों में लगाई आग #nagpurnews #NewsUpdate...









