प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के मामले में असम पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया था. हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कुछ ही घंटों में उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई. आगे खेड़ा को रेगुलर बेल के लिए अर्जी देनी होगी. फिलहाल मंगलवार तक खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत रहेगी.
खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत और मिली है. इसमें उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया गया है. हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि इनपर एकसाथ किस कोर्ट में सुनवाई होगी.
कांग्रेस ने कोर्ट से खेड़ा के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग भी की थी. हालांकि, कोर्ट ने FIR रद्द करने का आदेश देने से इनकार कर दिया. बता दें कि खेड़ा पर जो आरोप लगे हैं, उनमें खेड़ा को 3 से 5 साल की सजा हो सकती है.
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