Published On : Tue, Jun 1st, 2021

15 जून तक लॉकडाउन में शिथिलता -मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने किया नियम मानने और लापरवाह न होने का आवाहन

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नागपुर: कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र नागपुर शहर में 1 जून से 15 जून तक लॉकडाउन है। लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन में शिथिलता दी गई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नागपुर शहर में नियम लागू किए गए हैं। शहर में कोरोना मरीज़ों की संख्या में कमी आई है। लेकिन फिर भी नागरिकों को सतर्क रहने और नियमों का पालन करने का आवाहन मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने किया है।

अप्रैल और मई यह दो महीनों के दौरान नागपुर शहर में कोरोना मरीज़ों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई। शहर में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। मई का आखिरी हफ्ता राहत भरा रहा क्योंकि मरीजों की संख्या लगाता घट रही थी। जैसे-जैसे शहर में मरीजों की संख्या में गिरावट जारी है, वैसे वैसे नागरिकों की सुविधा के लिए लॉकडाउन में धीरे-धीरे छूट दी जा रही है। पहले दुकानों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुले रहने की अनुमति थी। अब कुछ राहत दी जा रही है और 15 जून तक सप्ताह के सातों दिन सुबह सात बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। सभी स्टैंड-अलोन दुकानें, जो मॉल या शॉपिंग सेंटर की वर्ग में नहीं आते हैं, उनके लिए भी नियमों में ढील दी गई है। शनिवार और रविवार छोड़कर हफ्ते के पांच दिन यानि सोमवार से शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक यह दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा मनपा की ओर से पहले जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार दिए गए छूट बरकरार होंगे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने कहा।

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बरसात से पहले खेती की शुरुआत के मद्देनज़र कृषि से जुड़ी सभी दुकानें सप्ताह के सभी दिन सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। केवल होटल , रेस्तरां , शराब की दुकानों में होम डिलीवरी सेवा को ही अनुमति है और इस सेवा सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रहेगी। सभी सरकारी कार्यालयों को 25% उपस्थिति में खुले रहने की अनुमति है। सभी गैर ज़रूरी निजी कार्यालय बंद रहेंगे और वकीलों और चार्टर्ड एकाउंटेंट के निजी कार्यालयों सहित अन्य अत्यावश्यक निजी कार्यालयों में 15 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। आवश्यक और अन्य वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स सेवाओं को सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। 25 लोगों की उपस्थिति में 2 घंटे के लिए शादियों और संबंधित समारोहों के आयोजन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाएं, गैस एजेंसियां, पेट्रोल पंप आदि अत्यावश्यक सेवाएं नियमित तौर पर जारी रहेगी।

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