हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए पॉलिसी होल्डर्स बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बड़ी राहत दी है। इरडा ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमा पर एक सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनी को पॉलिसी होल्डर की ओर से क्लेम का अनुरोध मिलने के एक घंटे के भीतर नकदी-रहित (कैशलेस) इलाज की अनुमति देने पर निर्णय लेना होगा। इरडा ने बयान में कहा कि स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर परिपत्र ने पहले जारी किए गए 55 परिपत्रों को निरस्त कर दिया है। यह बीमाधारकों के सशक्तीकरण को सुदृढ़ करने और समावेशी स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बीमा धारकों के हित में उठाया गया कदम
बीमा नियामक ने कहा, “परिपत्र में बीमाधारक/संभावितों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य बीमा नीति में पात्रताओं को उनके आसान संदर्भ के लिए एक स्थान पर लाया गया है और साथ ही स्वास्थ्य बीमा खरीदने वाले पॉलिसीधारक को निर्बाध, तेज दावा अनुभव प्रदान करने और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में उन्नत सेवा मानकों को सुनिश्चित करने के उपायों पर जोर दिया गया है।”
बीमा धारकों को सहूलियत देने का निर्देश
इसमें कहा गया है कि बीमा कंपनियों द्वारा सभी आयु, क्षेत्रों, चिकित्सा स्थितियों/सभी प्रकार के अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए विविध बीमा उत्पादों की पेशकश करके ‘उत्पाद/एडऑन/राइडर्स’ उपलब्ध कराकर बीमाधारकों की सामर्थ्य के अनुरूप व्यापक विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें ग्राहक सूचना पत्र (सीआईएस) का भी उल्लेख किया गया है, जो बीमा कंपनी द्वारा प्रत्येक बीमा दस्तावेज के साथ प्रदान किया जाता है।
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