Published On : Sat, Oct 22nd, 2016

आदेश के बाद भी फैसला न लेने पर राज्य मंत्री को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Advertisement
ranjit patil

File Photo

 

नागपुर: राज्य के नगरविकास राज्य मंत्री रणजीत पाटिल के विरोध मे अदालत की अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। मुंबई उच्च न्यायलय की नागपुर खंडपीठ ने अदालत की अवहेलना करने पर पाटिल के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के साथ रणजीत पाटिल को 28 नवंबर 2016 अदालत में उपस्थित रहने का आदेश की दिया गया।

नागपुर की निर्मल उज्वल क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी की गृह निर्माण प्रोजेक्ट की जगह मनपा को सड़क निर्माण के लिए दी थी। पर इसके एवज में संस्था को बढ़ा टीडीआर नहीं मिला। जिसके बाद संस्था ने नगरविकास विभाग के मंत्री रणजीत पाटिल के पास अपील की थी। अगस्त 2015 से पाटिल ने इस संबंध में निर्णय लिया ही नहीं।

मंत्री से समाधान न मिलने के बाद सोसायटी ने अदालत में अपील की थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने नगरविकास विभाग को इस मामले पर तत्काल निर्णय निकालने का आदेश भी दिया पर विभाग ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। जिसके बाद अदालत ने विभाग के राज्यमंत्री के खिलाफ नोटिस जारी किया हालांकि यह नोटिस जमानती है। पर मंत्री को मामले की अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने की अनिवार्यता है।

Advertisement
Advertisement
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Follow Nagpur Today on Google
Add Nagpur Today to your Preferred Sources on Google to see our latest news more prominently in Search.