Published On : Mon, Sep 13th, 2021
By Nagpur Today Nagpur News

आर टि ई शिक्षक जिला स्तर तकरार निवारण समिति की स्थापना नहीं।

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मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत नियम 21~ आ खंड( ३)के अनुसार नियम में शिक्षकों के विषय में होने वाली समस्याओं का निवारण करने के लिए समिति का स्थापन होना चाहिए और इस समिति का अध्यक्ष जिला अधिकारी होता है और संयोजक शिक्षण अधिकारी लेकिन इस संदर्भ में आर टि ई एक्शन कमिटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ़ को शिकायतें प्राप्त हो रही है जहाँ स्कूल के संस्थापक पालकों से फ़ीस वसूलने का दबाव बनाकर फ़ीस वसूल रहे हैं कि यह कहकर कि हमें हमारे शिक्षकों को फ़ीस दे ना है

लेकिन इसके विपरीत नाम न बताते हुए अन्य शिक्षकों ने कहा है कि हम से काम नियम के बाहर जाके लिया जा रहा है और तनखा की अदायगी भी अधूरी की जा रही है शाम तक स्कूल में रुककर वीडियो बनाना और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी स्वयं को करना पड़ रहा है

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जिससे हमें मानसिक त्रास और आर्थिक त्रास का भी सामना करना पड़ रहा है संस्थापक से बात करें तो नौकरी छोड़ने की बात कही जाती है आख़िर इस ओर कौन ध्यान देगा जहा मुफ़्त शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है क्या इस ओर जिलाधिकारी ध्यान देंगे।नियम में महिलाओं को शाम के पूर्व कार्य कराने की नियमावली अधिनियम 2013 के तहत बनायी गई है लेकिन शालाओं द्वारा शाम तक कार्य कराया जाता है।

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