Published On : Tue, Aug 22nd, 2017

‘न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड’ गठित करेगी मनपा, शहर में गंदगी और कचरा फ़ैलाने वालों कि अब खैर नहीं

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  • २३ अगस्त को स्थाई समिति देगी मंजूरी
  • ८७ कर्मियों की होगी नियुक्ति
  • 2. 59 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च होंगे इनपर

NMC Nagpur
नागपुर:
गंदगी फैलाने वालों पर नज़र रखने के लिए मनपा द्वारा न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड का गठन किया जाना है. 23 अगस्त 2017 को आयोजित स्थाई समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाएगी. इसके तहत 87 कर्मियों की नियुक्ति की जाएंगी, जिनपर सालाना 2.59 करोड़ खर्च भी किया जायेगा. साथ ही गंदगी, अतिक्रमण, खुले में शौच करने वालों पर जुर्माना भी वसूला जायेगा. अबतक यह जिम्मेदारी नागरी पुलिस को सौंपी गई थी, जिसमें वे असफल पाए गए. तय जुर्माने के अनुसार सार्वजनिक स्थल, सड़क, फूटपाथ, खुले जगह पर थूंकने पर 50/- , गंदगी फैलाने पर 50/-, खुले में शौच व मूत्र विसर्जन करने पर 100/-, हाथ ठेले, स्टॉल्स, पान ठेले, फेरीवाले, छोटे सब्जी विक्रेता, दुकानदारों पर सार्वजनिक व खुले में कचरा फेंकने पर 200/- वसूला जायेगा.

शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग क्लासेस को कचरा फेंकने व गन्दगी फ़ैलाने पर 500/- जुर्माना भरना होगा. मॉल, होटेल, उपहारगृह, सिनेमा हॉल, मंगल कार्यालय, अस्पताल, पैथोलॉजी आदि अगर कचरा फेंकना या गंदगी फैलाने में दोषी पाए गए तो उनपर 1000/- जुर्माना लगाया जायेगा. इसके अलावा कई अन्य श्रेणियों में जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

मनपा के प्रत्येक प्रभाग में स्क्वाड की तैनाती होगी. प्रत्येक प्रभाग में 2-2 रक्षक एवं सभी ज़ोन में 1-1 सुपरवाइजर सहित सभी सुपरवाइजर पर निगरानी रखने हेतु एक विशेष कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी. न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड के रक्षक अपने अपने कार्यक्षेत्र में गंदगी फैलाने, अतिक्रमण करने, अवैध होर्डिंग लगाने, यातायात में अड़चन निर्माण करने, फुटपाथ-खुले में निर्माण सामग्री रखने, मंडप-पंडाल लगाने वालों पर नज़र रखेंगी.

उल्लेखनीय यह है कि, सार्वजनिक स्थलों, फुटपाथों एवं खुले स्थान पर मवेशी बांधना आदि मामलों पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा. चिकन-मटन सेंटर द्वारा कचरा फेंकने पर 500 रुपये जुर्माना, दवाखानों, अस्पतालों के बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जायेगा. 50 माइक्रोन से कम मोटाई की पन्नी का उपयोग करने वालों पर महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा नियंत्रण अधिनियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी. फुटपाथ-सड़क-खुले में निर्माण सामग्री रखने वाले के खिलाफ 1000 रुपये प्रति दिन, बिल्डर के खिलाफ 5000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जायेगा. अवैध बैनर, होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ आउटडोर विज्ञापन नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी. यातायात में बाधा निर्माण करने वाले मंडप, स्टेज, पंडाल, स्वागतद्वार आदि पर मनपा की नीति नुसार जुर्माना वसूल किया जाएगा.

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– राजीव रंजन कुशवाहा

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