Published On : Thu, Aug 2nd, 2018

मनपा आयुक्त के परिपत्रक से खाकी – खादी में खलबली

मनपा की आवक के आधार पर सभी अधिकारी सह विभागों पर खर्च सीमा अनिवार्यता की

नागपुर – मनपा आयुक्त ने आज मनपा की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर सभी अधिकारियों सह जोन प्रशासन को तय निधि का खर्च सह प्रस्ताव तैयार करने कि अनिवार्यता युक्त परिपत्रक जारी किया। परिपत्रक के सार्वजनिक होते ही मनपा के खाकी और खादी में हड़कंप मच गया।

Gold Rate
03 Oct 2025
Gold 24 KT ₹ 1,21,100 /-
Gold 22 KT ₹ 1,12,600 /-
Silver/Kg ₹ 1,51,000/-
Platinum ₹ 60,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

परिपत्रक के अनुसार मनपा के सभी जोन का वार्षिक खर्च की मर्यादा ६ करोड़ रुपए निश्चित किया गया। सभी जोन के सहायक आयुक्त व विभाग प्रमुख को ३ लाख,संबंधित उपायुक्त को ६ लाख,संबंधित अपर आयुक्त १० लाख और आयुक्त को २५ लाख रुपए तक के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया। २० लाख तक सहायक आयुक्त व विभाग प्रमुख को,४० लाख तक उपायुक्त,५० लाख रुपए तक अपर आयुक्त को मासिक खर्च वित्तीय मर्यादा अनिवार्य की गई,१० लाख से ऊपर के प्रस्ताव व शेष खर्च का अधिकार मनपा आयुक्त के पास रहेगा।

उक्त परिपत्र से पक्ष – विपक्ष सह प्रशासन के कनिष्ठ अभियंता से लेकर वार्ड अधिकारी तक सकते में आ गए।

Advertisement
Advertisement