Published On : Fri, Jul 5th, 2019

अशोक धवड़ सहित 5 की जमानत अर्जी खारिज, कभी भी गिरफ्तारी

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नागपुर. नवोदय अर्बन को-आप. बैंक के घोटाले में आरोपी बैंक के व्यवस्थापकीय संचालक अशोक धवड़ सहित 5 की जमानत अर्जी गुरुवार को एमपीआईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुनील पाटिल ने खारिज कर दी. अब कभी भी धवड़ सहित आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है. इस प्रकरण में आरोपियों को सत्र न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई थी. बचाव पक्ष ने जमानत के लिए न्यायालय में अपील की, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की गई.

उल्लेखनीय है कि उक्त बैंक में 3८.75 करोड़ का लोन घोटाला सामने आया है. विशेष लेखा परीक्षक द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने बैंक के संचालक मंडल, लोन डुबाने वाली कंपनियों और घोटाले में साथ देने वाले अधिकारी और कर्मचारियों सहित 30 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया था. अब तक इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. धवड़ सहित संचालक मंडल के सदस्य, उनकी पत्नी किरण धवड़, खरे टाउन निवासी नाना केशवराव देवालकर, छोटा ताजबाग, रघुजीनगर निवासी कृष्णराव महादेवराव निरुलकर और डा. प्रभाकर गोपालराव धानोरकर ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी दायर की थी.

विशेष जिला व सत्र न्यायाधीश पाटिल की अदालत में बचाव पक्ष की जिरह पहले ही हो चुकी थी. बुधवार को जिला सरकारी अधिवक्ता नितिन तेलगोटे ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने न्यायालय को बताया कि यह बड़ा आर्थिक घोटाला है, जिसमें डुबाए गए करोड़ों रुपयों की जानकारी आरोपियों से लेनी है. जांच अभी प्राथमिक स्तर पर है. कई आरोपी गिरफ्तार किए जाने हैं. यदि इन्हें जमानत मिल गई तो जांच को प्रभावित किया जा सकता है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया. सभी 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई. अंतरिम जमानत मिलने से अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी. अब पुलिस के लिए रास्ते खुल गए हैं.