नागपुर- मुफ़्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित दुर्बल घटक के विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत के अंतर्गत प्रवेश देने के लिए वेरिफ़िकेशन कमेटी स्थापित करने का परिपत्रक (क्र. 520 /2019 /464 ) सरकार ने जारी किया था.
इसके अनुसार इस समिति पर मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत प्रवेश पाने वाले बच्चों के सारे दस्तावेज़ों की जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी दी गई है. वर्तमान में स्कूलों द्वारा शिक्षा के अधिकार अंतर्गत प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों का चयन प्राध्यापक के माध्यम से हुआ करता था. इस पर पालकों की शिकायत पर आरटीई एक्शन कमिटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ़ के माध्यम से एक ग्यापन सौंपा गया.
इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया और एक शासन परिपत्र निकालकर 20 सदस्यीय वेरिफ़िकेशन ऑफ़िसर की प्रताड़नाएं समिति स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के सभी यूआरसी तथा ब्लॉक स्तर पर बीईओ की अध्यक्षता में समिति स्थापित करने का आदेश दिया.
इसी तरह नागपुर के सभी स्कूलों के प्रवेश इसी समिति के माध्यम से लिए जाएंगे. लेकिन अभी तक यूआरसी एक, दो, तीन, चार व पाँच में से मात्र एक, और दो, की समिति का गठन किया गया है. लेकिन बाकियों के लिए किसी भी तरह से प्रशासन गंभीर नहीं होने की जानकारी सामने आई है.
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