
नागपुर – राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक नागपुर महानगरपालिका प्रशासन ने कल 1 जून से दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुला रखने की छूट देने का निर्णय लिया है। नागपुर में कल 1 जून से लाॅकडाउन प्रतिबंधों में जो राहत दी गई हैं वे निम्नानुसार हैं-
– सभी अत्यावश्यक दुकानें सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।
– गैर अत्यावश्यक,स्टैंड अलोन दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। शापिंग माॅल्स बंद रहेंगे।
– क़ृषि क्षेत्र से संबंधित दुकानें सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक सप्ताह के सातों दिन शुरु रहेंगी।
– फुड,एल्कोहल, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों की होम डिलीवरी सेवा रात 11 बजे तक जारी रहेगी।
– नागपुर शहरी सीमा में स्थित सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति क्षमता के साथ खुलेंगे।
– दोपहर 3 बजे के बाद सड़कों पर आवागमन की अनुमति नहीं होगी।मेडिकल, आपातकालीन सेवाओं और होम डिलीवरी सेवा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
– कार्गो मूवमेंट और डिलीवरी पर प्रतिबंध नहीं है।
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