Published On : Thu, Aug 2nd, 2018

धार्मिक स्थल के बचाव करने वालों को 50 – 50 हजार भरने का निर्देश

नागपुर – याचिकाकर्ता मनोहर खोरगड़े के याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने शहर भर के अनाधिकृत धार्मिक स्थल ढहाने का निर्देश मनपा व नसुप्र प्रशासन को दिए थे।जिसके विरोध में कुछ धार्मिक संस्थान ने अपील की थी। आज सुनवाई के दौरान न्यायालय ने धार्मिक स्थल के बचाव करने वालों को पहले 50- 50 हजार भरने का निर्देश दिए।

ज्ञात हो कि न्यायालय के निर्देश पर मनपा व नसूप्र प्रशासन ने लगभग 180 धार्मिक स्थलों का निर्मूलन किए। इस दौरान मनपा में पक्ष – विपक्ष सह धार्मिक स्थल के अनुयायियों ने विरोध किया।

Gold Rate
19 Sept 2025
Gold 24 KT ₹ 1,10,300 /-
Gold 22 KT ₹ 1,02,600 /-
Silver/Kg ₹ 1,29,600/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

आज न्यायाधीश ने तोड़े जाने वाले धार्मिक स्थल के विरोध करने वाले 967 आवेदकों को खुद को बोनाफाइड दर्शाने के लिए सप्ताह भर के भीतर 50-50 हजार रुपए न्यायालय में भरने का निर्देश दिए। अगली सुनवाई में पैसे भरने वालों के पक्ष सुने जाएंगे।

उक्त निर्देश का यह तर्क लगाया जा रहा हैं कि अगले सुनवाई तक न्यायालय में पैसे भरने वालों के धार्मिक स्थल सह धार्मिक स्थल के खिलाफ मनपा व नागपुर सुधार प्रन्यास कारवाई नहीं करेंगी।

Advertisement
Advertisement