हाई कोर्ट में पुलिस ने दाखिल किया अनुपालन हलफनामा; शहर की 15 प्रमुख सड़कों और इलाकों में पटाखों के अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं होंगे
नागपुर: दिवाली के दौरान ध्वनि और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नागपुर पुलिस ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (MPCB) के निर्देशों के अनुसार शहर में केवल पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन क्रैकर्स बेचने की अनुमति होगी। वहीं, पटाखों की लड़ियों (सीरीज क्रैकर्स) की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
इस संबंध में नागपुर शहर पुलिस की ओर से पुलिस उपायुक्त संदीप पखाले ने हाई कोर्ट में विस्तृत अनुपालन हलफनामा दाखिल किया है। इसमें नियमों के पालन और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी गई है।
दरअसल, हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सड़कों पर तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने, वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर कर्कश आवाज निकालने और शहर में बढ़ते ध्वनि एवं वायु प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई थी। कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई तेज कर दी है।
शहर के 15 इलाकों में पटाखों की बिक्री पर रोक
प्रशासन ने शहर की 15 प्रमुख सड़कों और संवेदनशील इलाकों में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं करने का निर्णय लिया है। इन क्षेत्रों को ‘नो क्रैकर जोन’ के रूप में निर्धारित किया गया है।
इनमें शामिल हैं:
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बर्डी मुख्य मार्ग
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महल से गांधी गेट चौक
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भोसलेवाड़ा
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बड़कस चौक
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कल्याणेश्वर मंदिर परिसर
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गोलीबार चौक से टिमकी तीन नल चौक
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शहीद चौक
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हंसापुरी
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मस्कासाथ
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मारवाड़ी चौक
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मेयो और डागा अस्पताल परिसर
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मेडिकल कॉलेज परिसर
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इंदोरा से कमाल टॉकीज चौक
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गोकुलपेठ बाजार
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सदर रेजिडेंसी रोड
10 पटाखा विक्रेताओं पर कार्रवाई
पुलिस ने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले 10 पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मामले दर्ज किए हैं।
इसके अलावा, बच्चों, छात्र-छात्राओं और युवाओं को पटाखों से होने वाले नुकसान तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में अब तक 363 जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।
पुलिस का कहना है कि दिवाली के दौरान प्रदूषण नियंत्रण और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी!



