अमरावती। पैसों के मामले को लेकर उपजे विवाद के चलते एक कटला चालक की हत्या करने के प्रकरण में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह हत्याकांड प्रकरण नांदगांव पेठ थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व घटित हुआ था.
विधि सूत्रों के मुताबिक सजा सुनाए गए आरोपी का नाम अतुल इंगले (32) है. यह आरोपी बडनेरा के पांचबंगला परिसर का रहने वाला है और वह कटला चालक है. 9 दिसंबर 2010 को शाम के समय उसे एमएसईबी के ठेकेदार सुशील लाकोडे ने इलेक्ट्रिक के दो पोल रहाटगांव रोड पर ले जाने 200 रुपए में कटला किराए से ठहराया था. लेकिन भाड़ा ले जाते वक्त कटला बीच रास्ते में टूट गया. इस कारण ठेकेदार ने यशोदा नगर निवासी जगनराव तुलसीराम थेटे (35) नामक कटला चालक से पोल ले जाने कहा. अतुल ने अपने कटले से विद्युत पोल उतार कर जगनराव के कटले में चढाए. अतुल भी जगनराव के साथ गया.
तय स्थल पर पोल उतार कर जगनराव को ठेकेदार ने किराया दिया. पश्चात किराए के पैसों को लेकर दोनों कटला चालकों में विवाद होने लगा. इस विवाद के चलते अतुल ने जगनराव की उसी कटले में स्थित लाठी से पीटकर मार डाला.पश्चात उसी कटले में लाश डाली और रहाटगांव रोड पर सड.क किनारे झाड़ियों में फेंककर अतुल वहां से भाग गया. दूसरे दिन घटना प्रकाश में आने पर नांदगांव पेठ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया. पुलिस के दल ने जांच करते हुए आरोपी अतुल इंगले को गिरफ्तार कर लिया. जांच के बाद चार्जशीट अदालत में दायर की. जिला व सत्र न्यायाधीश (1) श्रीकांत आणेकर की अदालत में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 11 गवाह परखे गए. दोनों पक्षो की दलीले सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अतुल इंगले को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा, 500 रु.जुर्माना अन्यथा 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. घटनावाले दिन से आरोपी जेल में ही है. सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील सुनील देशमुख ने पैरवी की.