
नागपुर: दो परिवारों के बीच हिंसात्मक झड़प को लेकर भाजपा नेता ओमप्रकाश उर्फ़ मुन्ना यादव पर लगी धाराएँ साज़िश के तहत हटाए जाने का आरोप बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर याचिका के माध्यम से लगाया गया है.
याचिकाकर्ता गीता यादव के वक़ील राजेश व्यास ने कहा कि मुन्ना यादव पर पहले हत्या के प्रयास के तहत धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया. जिसे बाद में तब्दील कर भागंवि की धारा 326 में कर दिया गया, जो कि गंभीर ज़ख़्मी किए जाने के लिए लगाया जाता है.
इस पर अदालत ने गृह विभाग समेत पुलिस विभाग को छह हफ़्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है.
अधिवक्ता व्यास के अलावा कोर्ट में अनिरुद्ध अनंथकृष्णन और सुमेध क़दम भी उपस्थित थे.
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