Published On : Mon, Aug 23rd, 2021

प्राइवेट लैंड लाॅर्ड की तरह कार्य नहीं कर सकतीं म्युनिसिपल कार्पोरेशंस-दीपेन अग्रवाल

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बाजार संपत्तियों के किराये में भारी वृद्धि के मसले को हल करेंगे-एकनाथ शिंदे

नागपुर – चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (CAMIT) के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल के नेतृत्व में सांसद कृपाल तुमाने और शिवसेना युवा नेता किरण पांडव की उपस्थिति में नागपुर आए शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। कृपाल तुमाने ने एकनाथ शिंदे को राज्य भर में लगभग सभी निगमों द्वारा किराए में एकतरफा अत्यधिक वृद्धि के कारण राज्य भर में नगर निगमों के किरायेदारों के सामने आने वाली कठिनाई के बारे में बताया।

दिलीप ठकराल ने कहा कि नगर निगमों द्वारा अपनी बाजार समिति संपत्तियों के लिए एकतरफा भारी वृद्धि 100 से 1000 गुना और कुछ मामलों में 1000 गुना से अधिक है। इस एकतरफा निर्णय को किरायेदार के मानने में विफल रहने पर, अधिकारी किरायेदारों को बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। निगम के इस लापरवाह कदम ने कई छोटे और सीमांत व्यापारियों और उनके परिवार के क‌ई स्वरोजगार रोजी- रोटी कमाने वाले की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। प्रशासन की ओर से इस अनुचित और मनमानी कार्रवाई के परिणामस्वरूप छोटे और सीमांत व्यापारियों (किरायेदारों) में आक्रोश और अशांति है।

अशोक संघवी ने कहा कि लगभग सभी नगर निगमों के रिकॉर्ड यह प्रदर्शित करेंगे कि, उस प्रासंगिक समय में व्यवसायिक समुदाय निगमों के साथ सहयोग करने के लिए आगे आये और निगम द्वारा निर्मित दुकानों / ओटाओं को प्रीमियम देकर किराए पर ले लिया। उन क्षेत्रों में पूर्ण विकसित बाजार स्थान विकसित करने मेंं उन व्यापारियों की पीढ़ियों ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि अतीत में, किराए में आवधिक वृद्धि के अलावा, व्यापारियों ने आधार किराए के उचित संशोधन को भी स्वीकार किया है।

दीपेन अग्रवाल ने शिंदे का ध्यान‌ आकर्षित करते हुए उन्हें बताया कि तत्कालीन राज्य सरकार ने निगम की संपत्ति को पट्टे पर या अन्यथा स्थानांतरित करने और पट्टे के नवीनीकरण के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए थे। मसौदा नियमों में राज्य ने प्रति वर्ष 8% की दर से वार्षिक किराया वसूलने का प्रस्ताव किया था। किराए की संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध मेंं व्यक्तिगत सुनवाई का खर्च उठाने के अनुरोध के साथ CAMIT सहित पूरे राज्य से एक हजार से अधिक आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। प्रशासन ने किसी को सुनवाई का अवसर दिए बिना महाराष्ट्र नगर निगम (पट्टे का नवीनीकरण या अचल संपत्ति का हस्तांतरण) नियम, 2019 अधिसूचना दिनांक13-9-2019 के तहत अधिसूचित कर दिया।

सरकार के कार्यों को युक्तिसंगत बनाने के लिए, अग्रवाल ने सुझाव दिया कि सरकार को पहले निजी मकान मालिक द्वारा प्राप्त की गई वापसी की दर की प्रचलित प्रवृत्ति का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए, जैसा कि तुलनात्मक किराए की संपत्ति के मसौदा नियमों में प्रस्तावित मूल्यांकन के प्रतिशत के रूप में है। दीपेन अग्रवाल ने कहा कि यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कोल्हापुर में किए गए इस तरह के एक अध्ययन में मूल्यांकन पर रिटर्न के प्रतिशत में प्रचलित किराया 0.75% से 2.64% के बीच है।

राज्य भर के गालाधारकों की ओर से दीपेन अग्रवाल ने एकनाथ शिंदे से हस्तक्षेप करने और दिनांक 13-09-2019 की अधिसूचना को वापस लेने का अनुरोध किया और सुझाव दिये-
1) उन मामलों में जहां केवल भूमि निगम द्वारा पट्टे/लाइसेंस दी जाती है, वार्षिक पट्टा किराया/लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए रेडी रेकनर के अनुसार मूल्य का 1%;
2) ऐसे मामलों में जहां दुकान/ओट्टा को निगम द्वारा पट्टे पर/लाइसेंस दिया गया है, वार्षिक पट्टा किराया/लाइसेंस शुल्क निर्माण के मूल्य के 2% की दर से और तैयार रेकनर के अनुसार आनुपातिक भूमि के मूल्य के 1% की दर से तय किया जाए;
3) हर तीसरे साल लीज रेंट/लाइसेंस फीस में 10% की बढ़ोतरी;
4) नवीनीकरण 30 वर्षों के लिए लीज/लाइसेंस अवधि के लिए होगा
5) पट्टा/लाइसेंस हस्तांतरणीय होना चाहिए और रक्त संबंध के भीतर स्थानांतरण के लिए एक महीने के किराए/शुल्क के बराबर हस्तांतरण शुल्क लिया जाना चाहिए और रक्त संबंध के बाहर स्थानांतरण के लिए तीन महीने के किराए/शुल्क के बराबर ;
6) सहमत नया पट्टा किराया/ लाइसेंस शुल्क वित्त वर्ष 2021-22 से लागू किया जाना है। पहले की अवधि के लिए लीज रेंट/लाइसेंस शुल्क तत्कालीन प्रचलित किराए/शुल्क के अनुसार वसूला और एकत्र किया जाये। सांसद कृपाल तुमाने ने CAMIT की मांगों का समर्थन किया।

एकनाथ शिंदे ने धैर्यपूर्वक सारे तथ्यों को सुनने के बाद प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे और सभी हितधारकों के हित में सर्वोत्तम ढ़ंग से इसे हल करेंगे।