Published On : Mon, Oct 11th, 2021

मैड प्लस दवाई दुकानदारों द्वारा ग़लत दवाई देने से मरीज़ रोगनालय में भर्ती.

ग्राहक अधिनियम के तहत तथा औषधि नियम का उल्लंघन मैड प्लस दवाई दुकान अयोध्या नगर स्थित द्वारा प्रमिला जनार्दन तरटे को डॉक्टर द्वारा जो दवाई इलाज के लिए दी गई थी

वो दवाई न देते हुए ग़लत दवाई दी गई जिसके कारण मरीज़ की तबियत बिगड़ी और अस्पताल वालों ने भी प्रमाणित किया है कि उनके द्वारा दी गई दवाई के बजाय दूसरी दवाई मेड प्लस अयोध्या नगर शाखा द्वारा दी गई जिसके कारण मरीज़ की तबियत बिगड़ी और वह अभी भी अस्पताल में भर्ती है।

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इस कि शिकायत सह आयुक्त औषधि प्रशासन से की गई है अधिनियम के तहे शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त शिकायत के अनुसार के कार्यकारी सदस्य मोहम्मद शाहिद शरीफ़ जिला ग्राहक कल्याण परिषद,जिलाधिकारी कार्यालय नागपुर शिकायत कर कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

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