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नागपुर: अब एमबीबीएस की डिग्री वाले डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. अगर मेडकिल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की जगह नैशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) बिल आ गया तो देश में एमबीबीएस की डिग्री वाले डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे, उन्हें प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा. एनएमसी बिल के अनुसार एमबीबीएस की डिग्री वाले डॉक्टरों को क्वॉलिफाइ करना होगा. उन्हें एक और एग्जाम देना होगा जिसमें पास होने पर ही वो प्रैक्टिस कर पाएंगे.
वहीं अब विदेशी डॉक्टरों या विदेश से डिग्री लेकर आने वाले डॉक्टरों को राहत मिलेगी. अब तक जहां एमसीआई के कानून के तहत ऐसे डॉक्टरों को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए क्वॉलिफाइ एग्जाम पास करना पड़ता था, वहीं नए कानून के तहत उन्हें इससे छूट दे दी गई है. इससे कम मार्जिन से पास होने वाले भारतीय डॉक्टरों की परेशानी बढ़ सकती है. यही वजह है कि इंडियन मेडिकल असोसिएशन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर सरकार के इस बिल का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि एनएमसी को सरकार चलाएगी और इससे करप्शन ही बढ़ेगा. गौरतलब है कि एनएमसी बिल को मौजूदा संसद सत्र में ही लाया जा रहा है.