Published On : Mon, Dec 8th, 2014

मालेगाँव : आम आदमी बीमा योजना के लाभ से वंचित मालेगाँव!

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  • महसूल विभाग के जनजागृति के प्रति उदासीनता
  • विभाग ने किया लाभ लेने का आह्वान

मालेगाँव (वाशिम)। सरकार के सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग के तत्वावधान में भूमिहीन कृषि मजदूर व अल्प भूमि किसानों के लिए आम आदमी बीमा योजना 16 अक्टूबर 2007 से राज्य में संचालित की गई. विगत 8 वर्षों से महसूल विभाग द्वारा संचालित उक्त योजना के जरूरतमंदों तक इसका लाभ अब तक नहीं पहुँच पाया है. मालेगाँव तालुका सहित पूरा जिला बीमा योजना लाभ व शिष्यवृत्ति से वंचित नजर आ रहा है. वहीं कार्यालय से सम्पर्क करने पर उन्होंने लोगों को तत्काल सम्पर्क कर योजना का लाभ लेने का आह्वान किया है.

क्या है योजना में : यह आम आदमी बीमा योजना काँग्रेस-राकाँपा युति सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी. इस योजना के लिए लाभार्थियों की आयु 18 से 58 होनी चाहिए. इसमें कृषि मजदूर 1 हेक्टेयर उपजाऊ व 2 हेक्टर अनउपजाऊ खेत वाले नागरिक इसके लिए पात्र हैं. उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हों उनके लिए शिष्यवृत्ति प्रति व्यक्ति 100 के हिसाब से तिमाही 300 शिष्यवृत्ति का प्रावधान किया गया है. इस योजना की राशि में केन्द्र सरकार पर 50 प्रतिशत व राज्य सरकार पर 50 प्रतिशत भारतीय आयुर्बीमा महामण्डल में जमा की जाती है. यह योजना महसूल विभाग संचालित करती है.

परेशानियाँ : इस योजना के लिए महसूल विभाग को प्रचार-प्रसार व लाभ देने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, परंतु बताया जा रहा है कि महसूल विभाग न तो समग्र प्रचार कर रही है और न ही लाभार्थियों तक योजना पहुंच पा रही है. मालेगाँव तालुका में शिष्यवृत्ति के लिए कुल लाभार्थी 1018 विद्यार्थी हैं. जिसमें से सिर्फ 423 विद्यार्थियों के बैंक खाते ही खोले जाने की बात स्पष्ट हो रही है. शेष 595 खाते अब नहीं खोले गए हैं. इससे सम्पूर्ण जनजागृति में कोताही बरतने की बात स्पष्ट होती है. वहीं तालुका के तहसील कार्यालय में संजय गाँधी निराधार योजना अंतर्गत 7,99,800 की राशि आवंटित करायी गई है, वास्तविक लाभार्थी राशि 610,800 रुपये है. विद्यार्थियों के बैंक खाते क्रमांक उपलब्ध नहीं होने के कारण अब तक यह राशि उनके खातों पर जमा नहीं करायी जा सकी है. जिससे योजना की समग्र जनजागृति व लाभ पहुंचाने के प्रति महसूल विभाग की उदासीनता साफ झलती है. इस विभाग के कुंभकर्णी नींद में होने से लाभार्थी लाभ से वंचित हैं. आखिर महसूल विभाग इस दिशा में कब नींद से जागकर लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाए ऐसे सवाल सुधिजन कर रहे हैं.

उधर इसकी टोह लेकर हमारे संवाददाता ने संजय गाँधी निराधार योजना के कर्मचारी वी.एस. पाचपील्ले से भेंट कर पूछने से उन्होंने कहा कि लाभार्थियों से तत्काल योजना का लाभ के लिए तहसील कार्यालय में आकर अपने बैंक खाते क्र. दर्ज कराने चाहिए, ताकि उन्हें लाभ मिल सके.

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