Published On : Mon, Aug 21st, 2017

मालेगांव ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को दी जमानत

Malegaon blast, Shrikant Purohitनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में 2008 के मालेगांव ब्लास़्ट केस में कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को 9 साल बाद जमानत दी। बता दें कि बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर आतंक और हत्या के साजिश का आरोप लगाया गया था।

वो पहले सैन्य अधिकारी हैं, जिसके खिलाफ आतंकी कृत्य के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। पुरोहित पर सेना से 60 किलो आरडीएक्स चोरी करने का आरोप लगाया गया था, इनमें से कुछ मालेगांव विस्फोट में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया था। उन पर अभिनव भारत जैसे हिंदू उग्रवादी समूहों को धन और प्रशिक्षण देने का आरोप लगाया गया था।

बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुरोहित को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। NIA की ओर से कहा गया कि पुरोहित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे केस पर असर पड़ सकता है।

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बता दें कि मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर, 2008 को हुआ, जिसमें छह लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए थे। शुक्रवार की नमाज के बाद एक मस्जिद में एक मोटरसाइकिल पर बम विस्फोट हुआ था। पुरोहित की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सेना ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया जिससे बाद में पुरोहित को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई। हालांकि, कुछ महीनों बाद पुरोहित ने आरोप लगाया कि सैन्य खुफिया अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया।

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