– गृह निर्माण प्रकल्प पंजीयन की खामियों के लिए होगा दंड
नागपुर– भवन निर्माण व्यवसायियों को अनुशासन लगे इस उद्देश्य से महाराष्ट्र रियल स्टेट नियामक प्राधिकरण महारेरा ने प्रकल्प का पंजीयन करते हुए 12 बार गलतियां करने वालों को जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है इस बारे में हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है इस निर्णय से पंजीयन प्रक्रिया की खामियां दूर होकर गति मानता प्राप्त होगी ऐसा विश्वास व्यक्त किया जा रहा है।
भवन निर्माण प्रकल्प का पंजीयन करते हुए होने वाली देरी दूर करने, पंजीयन प्रक्रिया पारदर्शक हो तथा यह प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बिल्डरों द्वारा बार-बार होने वाली गलतियां टालने के लिए महारेरा में अब जुर्माने का प्रावधान किया है। इसलिए बार-बार गलतियां करने वालों को ध्यानपूर्वक पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। महारेरा द्वारा घोषित किए अधिसूचना के अनुसार जो निर्माण व्यवसायिक चौथी बार उनके प्रकल्प का पंजीयन करते हुए उचित कागजात प्रस्तुत नहीं करेंगे उनसे पंजीयन शुल्क के 25% जुर्माना वसूला जाएगा तथा चौथी बार आवश्यक वह कागजात और ब्योरा देने में असफल होने वाले बिल्डर को पंजीयन शुल्क के 40% जुर्माना भरना होगा यह जुर्माना रियल स्टेट प्रकल्प, रियल एस्टेट एजेंट और मार्गदर्शक प्रणालियों का पालन न करने वाले प्रकल्प विस्तारकों को लागू होगा। इसके अलावा 40% जुर्माना भरने के बाद भी ‘स्कूटीनी’ के समय बताए गए निर्देशों का पालन कर आवेदन जमा करने के बाद ध्यान में आने पर वह आवेदन अधिकारियों के पास भेजा जाएगा रियल स्टेट विशेषज्ञों के अनुसार नए निर्देश से पंजीयन दस्तावेजों की जांच में होने वाला समय बचेगा।
गृह निर्माण प्रकल्प के बारे में ग्राहकों में अविश्वास का माहौल है होता है जीवन भरे की कमाई मकान में निवेश करते हुए धोखाधड़ी ना हो इसके लिए सतर्कता रखना जरूरी होता है आम ग्राहकों का यह विश्वास दूर होकर मकान लेने की प्रक्रिया अधिकाधिक विश्वासाह हो इसके लिए महारेरा प्रयासरत है विगत कुछ वर्षों में लगातार इस बारे में कदम उठाए जा रहे हैं।