Published On : Fri, Aug 24th, 2018

महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए पोर्टल शुरू

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महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने बच्चों और महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया है.

इस पोर्टल का प्रमुख मकसद बच्चों के अश्लील वीडियो और ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से रोकना है. दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को ऐसा पोर्टल बनाने का निर्देश दिया था जो 1 अगस्त से परीक्षण के तौर पर शुरू हो चुका है.

http://www.cyberpolice.gov.in पते वाले इस पोर्टल पर लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. पुलिस के मुताबिक, शिकायत दर्ज होने के 72 घंटे के भीतर फरियादी को स्टेटस रिपोर्ट थमा दी जाएगी.

इस पोर्टल के बारे में महाराष्ट्र साइबर पुलिस के एसपी बालसिंह राजपूत ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, यह पोर्टल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने में लोगों की मदद करेगा. शिकायतों के आधार पर ही जांच शुरू की जाएगी. पोर्टल शुरू करने की कोशिश त्वरित सेवा देने के लिए है.

अधिकारियों की मानें तो यह पोर्टल उनलोगों की ज्यादा मदद करेगा जो बच्चों के अश्लील वीडियो के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहते हैं. कुछ महीने पहले भयंदर में पुलिस ने एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का भंडाफोड़ किया था जिसमें देश के कई इलाकों के मेंबर जुड़े थे जो बच्चों के अश्लील वीडियो विदेशों तक में शेयर करते थे.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल की निगरानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो करेगा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है. दर्ज शिकायत को संबंधित राज्य और उसकी जिला पुलिस को भेजा जाएगा जहां फरियादी लाइव हाजिर हो सकता है. इसके बाद स्थानीय पुलिस को हर शिकायत के बारे में 48 घंटे के अंदर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देनी होगी.

हर राज्य में इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. महाराष्ट्र साइबर पुलिस के स्पेशल आईजी बृजेश सिंह को प्रदेश का नोडल अधिकारी बनाया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के 72 घंटे के अंदर पुलिस को फिरयादी को एसएमएस या ई-मेल से इसकी जानकारी देनी होगी.