
नागपुर– नागपुर शहर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए त्यौहार होली, धूलिवंदन और शब्-ए-बारात में भीड़ न हो इसके लिए नागपुर महानगर पालिका ने दिशा-निर्देश जारी किए है. इसमें सार्वजानिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है. सरकारी ऑफिसेज और जरुरी सेवा को छोड़कर, इसके अलावा सार्वजानिक तौर पर होली, धूलिवंदन और शब्-ए-बारात मनाने पर रोक लगाई गई है.
जुलुस निकालने पर रोक रहेगी. इसके साथ ही 29 मार्च को निजी कार्यालय बंद रहेंगे, दूकान और मार्केट बंद रहेंगे, लाइब्रेरी और ट्यूशन क्लासेस, बंद रहेगी. रेस्टॉरेंट, होटल डाइनिंग सुविधा बंद रहेगी, केवल पार्सल सुविधा शाम 7 बजे तक शुरू रहेगी. स्टैंड अलोन में सब्जी बेचनेवाले, किराना और मांस, मटन, अंडे की दुकानें दोपहर 1 बजे तक शुरू रहेगी.
यह नियम नागपुर महानगर पालिका की ओर से त्यौहारों को देखते हुए बनाएं गए है. इसका उल्लंघन करनेवालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश पर अमल करने के लिए नागपुर महानगर पालिका का उपद्रव स्क्वॉड और कर्मचारी, स्वच्छता निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता अधिकारी, सम्बंधित जोन के सहायक आयुक्त, इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस उपनिरीक्षक व् उससे सीनियर पुलिस अधिकारी को भी जिम्मेदारी दिए जाने के आदेश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. द्वारा दिए गए है.
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