अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामण्डल का उपक्रम
नागपुर: योजना के अंतर्गत जिन प्रवर्ग के उम्मीदवारों के लिए सरकार का कोई भी महामंडल कर्ज उपलब्ध नहीं कराती है वैसे खुला प्रवर्ग के आर्थिक दृष्टिकोण से दुर्बल घटकों के सुशिक्षित बेरोजगारों के लिए अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामण्डल के मार्फत कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। इसमें एससी, एसटी, वीजे, एनटी, एसबीसी, ओबीसी, अपंग, अल्पसंख्यक प्रवर्ग के उम्मीदवार महामण्डल की कर्ज योजना के पात्र नहीं हो सकते। इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी व स्वयं रोजगार कर्ज के लिए आवेदन ऑनलाइन पद्धति से भरने के लिए www.mahaswayamr ojgar.maharasht ra.gov.in वेबसाइट पर सम्पर्क करें।
महामण्डल की बीज पूंजी योजना
इस योजना अंतर्गत 5 लाख रुपये तक की निवेश प्रकल्प मरियादा वाले व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक के सहभाग से 60 प्रतिशत के लिए आवेदक को 5 प्रतिशत रकम सहभागी के रूप में भरना होगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों की मंजूर की गई प्रकल्प राशि की 35 प्रतिशत राशि महामण्डल की ओर से बीज पूंजी के रूप में दी जाएगी। 35 प्रतिशत राशि पर द.सा.द.शे. 4 प्रतिशत ब्याज वसूला जाएगा। बीज पूंजी कर्ज वापसी की कालावधि 5 वर्ष है।
योजना की नियम व शर्तें
आवेदक महाराष्ट्र राज्य व नागपुर जिला में पिछले तीन वर्ष से निवास करता हो। उसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच हो। उसका नाम रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय शहरी के भागों के लिए 55 हजार रुपये तथा ग्रामीण इलाकों के लिए 40 हजार रुपये होनी चाहिए। साथ ही आवेदक का परिवार किसी भी बैंक का कर्जदार न हो।
आवश्यक दस्तावेज
कम से कम दो सक्षम गारंटर (जमानतदार) व 100 रुपये मूल्य का स्टैम्प पेपर पर गारंटी पत्र / प्रतीज्ञा पत्र. योजना रिपोर्ट, व्यवसाय का कोटेशन (दर पत्र), व्यवसाय स्थान (किराया करारनामा) अथवा सहमति पत्र मकान मालिक से 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बना हो। व्यवसाय शिक्षा / प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र, व्यवसाय का आवेदन / लाइसेंस, ग्राम पंचायत / महानगरपालिका का अनापत्ति प्रमाणपत्र, गुमास्ता, वाहन लाइसेंस।
कर्ज मंजूरी के उपरांत लगने वाले कागजात
राशि की रसीद, डिमांड प्रामिसरी नोट (प्रतिज्ञा पत्र), श्योरिटी बॉण्ड 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर। उपरोक्त सभी करारनामा नहीं होने पर जमानतदार का 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर करारनामा व आवेदक का हस्ताक्षरयुक्त धनादेश।
कैसे करें आवेदन
रोजगार व स्वयं रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीयन होना जरूरी है। आवश्यक स्तंभ में पंजीयन संख्या लिखें। आपका प्रोफाइल डाटा दिखे। फोटो अपलोड करें। इस महामण्डल की योजना को अपलाय करने पर संबंधित आवेदन पत्र उपलब्ध होगा। आवेदन में सूचना भर कर पूर्ण करें। उसके बाद आवश्यक कागजात अपलोड करें। पूर्ण रूप से भरे आवेदन को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन पद्धति से आवेदन शुल्क 50 रुपये भरना होगा। ऑफ लाइन से आवेदन भरने पर शुल्क की रसीद को अपलोड करें। अधिक जानकारी के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामण्डल मर्यादित, जिला रोजगार व स्वयं रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, नई प्रशासकीय इमारत क्र. 2, दूसरा माला, विंग-ए, सिविल लाइन, नागपुर के कार्यालय से सम्पर्क करें। उसी तरह उम्मीदवार अपने अड़चनों के निवारण के लिए हेल्पलाइन सुविधा (022-28342521/2/3/4/5) से सम्पर्क कर सकते हैं।