Published On : Mon, Dec 19th, 2016

एक्साइज़ डिपार्टमेंट जुटा हाईवे किनारे बनी शराब दुकानों की सूची तैयार करने

alcohol_650x400_41481781982

नागपुर: नेशनल और स्टेट हाईवे अर्थात महामार्गों के िकनारे शराब बिक्री केंद्रों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट एक्साइज़ डिपार्टमेंट ऐसी शराब बिक्री केंद्रों की सूची बनाने में लगा हुआ है जो महामार्गों के किनारे आते हैं। विभाग द्वारा जुटाए गए प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार महामार्गों से सटे ऐसे तकरीबन 546 शराब बिक्री केंद्र है जबकि 500 मीटर के दायरे में 168 शराब बिक्री केंद्र हैं। लेकिन आंकड़ों को सटीक और अधिकृत बनाने के िलए विभाग ने एनएचएआई (नेशनल हाईवे एथॉरिटी ऑफ इंडिया) और स्टेट पीडब्लूडी विभाग से अधिसूचित महामार्गों की सूची मांगी उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र भेजा गया है। आदेश पारित होने के बाद नए लाइसेंस जारी करने के िलए इन नियमों को अब अमल में लाया जाएगा। साथ ही जो चालू लाइसेंस धारी शराब दुकानें इससे प्रभावित हो रही हैं वे 31 मार्च तक अर्थात लाइसेंस एक्सपायर होने की तिथि कर बिक्री कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2017 से पुराने लाइसेंस रीन्यू नहीं हो पाएंगे।

विभाग की अधीक्षक स्वाति काकडे ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिक जानकारियां जुटा ली गई हैं। विभाग के तमाम जोन से आंकड़े इकट्ठा कर लिए गए हैं। लेकिन असल में कितने शराब बिक्री केंद्र इस आदेश से स्थानांतरित करने की जरूरत पड़ेगी इसका सटीक आंकलन हाईवेज़ के अधिकारिक नोटिफिकेशन प्राप्त होने के बाद ही पता लग पाएगा। जानकारी प्राप्त होने ही चित्र साफ हो जाएगा कि किन दुकानों को हटने के निर्देश दिए जाने है। आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल से नए लाइसेंस जारी करते समय इन बातों का ख्याल रखा जाना है। इससे पहले यह सारी दुकानों को स्थानांतरित करने के नोटिस जारी करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय व राज्य महामार्गों के किनारे, 500 मीटर अंतराल पर कोई भी शराब दुकानें नहीं होनी चाहिए। शर्तों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने हुए लिखा गया है कि शराब दुकानें राष्ट्रीय या राज्य महामार्गों से दिखाई नहीं देनी चाहिए। इन महामार्गों के सीधे पहुंच में नहीं होनी चाहिए साथ ही महामार्ग के बाहरी हिस्से एवं उसके सर्विस रोड से 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री नहीं की जा सकेगी। आदेश में इतना ही नहीं महामार्गों पर शराब बिक्री संबंधी विज्ञापन बोर्ड आदि भी हटाने के लिए निर्देषित किया गया है।

Gold Rate
19 Sept 2025
Gold 24 KT ₹ 1,10,300 /-
Gold 22 KT ₹ 1,02,600 /-
Silver/Kg ₹ 1,29,600/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above
Advertisement
Advertisement