
गोंदिया जिले में FL-2 , FL / BR-2 , CL-3 व CL-2 लाइसेंसी शराब धारकों के लिए सील किए गए बोतलों में शराब की बिक्री सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी।
अब 22 मई को इस संदर्भ में नए आदेश जारी किए गए हैं जिसके तहत गोंदिया जिले में सभी FL-2, FL/BR-2, CL-2 और CL-3 लाइसेंसी धारकों के नियम व शर्तों में कोई भी तब्दीली न करते हुए सीलबंद बोतलों में सुबह 10.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक ही शराब की बिक्री की अनुमति दी जा रही है।
जबकि FL-3 लाइसेंस धारक शराब विक्रेता को प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सील बंद बोतल से शराब के बिक्री की अनुमति दी गई है
आदेश और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संबंधित लाइसेंसधारी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थानीय स्थिति को देखते हुए इस दिशा -निर्देश में बदलाव करने के सभी अधिकार गोंदिया कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षा डा कादंबरी बालकवाड़े के पास सुरक्षित हैं यह बात सनद रहे।
रवि आर्य
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