अकोला। 19 फरवरी को सुहागरात के दिन पति ने अपनी पत्नी की निर्ममता के साथ हत्या कर दी थी. उक्त घटना तेल्हारा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम दहिगांव में घटी थी. इस मामले में न्यायालय में आरोपी के खिलाफ सबूत मिलने के कारण अकोट के न्यायाधीश ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई.
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेल्हारा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम दहिगांव निवासी मोहन सारंगधर वरखडे का विवाह 19 फरवरी 2013 को सीमा के साथ हुआ था. 21 फरवरी को सुहागरात के दिन विवाहिता की मौत हो गई थी. उक्त घटना दूसरे दिन उजागर होने के पश्चात ग्राम में हडकम्प मच गया था. इस मामले में मृत्तका के पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि विवाह में दहेज के साथसम्मान न होने का कारण बताते हुए उसके पति ने गला दबा कर हत्या कर दी. मृतक के वैद्यकीय ब्यौरे में गला दबा कर हत्या करने की बात उजागर हुई. जिससे पुलिस ने मोहन के खिलाफ धारा 302, 304 (ब), 498 ए के तहत अपराध दर्ज कर दोषारोपपत्र पेश किया. न्यायाधीश एस.डब्ल्यू. चव्हाण के समक्ष पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी की उम्रकैद तथा 5 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए.
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