नप में हत्या प्रकरण
अचलपुर (अमरावती)। भतीजे की निर्मम हत्या के आरोप में जिला व सत्र न्यायाधीश आर.आर. वैष्णव की अदालत ने आरोपी रुपचंद तुलाराम चंदेल (65, बुंदेलपुरा, अचलपुर) को उम्रकैद की सजा सुनाई है. लल्लुप्रसाद कन्हैयालाल चंदेले (45, बुंदेलपुरा) अचलपुर नप में कर्मचारी पद पर कार्यरत था. रुपचंद ने पेड काटने के लिए अचलपुर नप में एनओसी के लिए अर्जी की थी. रुपचंद रिश्ते में लल्लुप्रसाद का चाचा लगता था. नप में एनओसी ना मिलने से रुपचंद को संदेह हुआ कि लल्लु उसके काम में बाधा निर्माण कर रहा है. इसी संदेह पर 25 जुन 2012 को नप कार्यालय में दोनों के बीच झगड़ा हुआ. जिसे तत्कालीन उपाध्यक्ष ने बीचबचाव कर छुड़वा लिया, किंतु रुपचंद दूबारा आफिस में आया, उसने चाकु घोंपकर लल्लु को मौत के घाट उतार दिया. इसी मामले में 25 गवाहों की गवाही व सरकारी वकील एस.एन. वोरेकार की दलीलों पर आरोप सिध्द हुआ.

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