
मुंबई: सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को कमला मिल अग्निकांड के आरोपियों में से एक मोजो बिस्त्रो के निदेशक युग टुली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने गुरुवार को टुली की याचिका के खिलाफ दलीलें दी थीं। पुलिस ने बताया कि रेस्तरां में स्मोकिंग जोन नहीं था। इसके बावजूद मोजो में अवैध तरीके से ग्राहकों को हुक्काह दिया जा रहा था।
टुली ने हुक्काह पार्लर चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के लिए टुली से पूछताछ जरूरी है। अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि आप सिर्फ पैसे से प्यार नहीं कर सकते। लोगों से प्यार करना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है।
हुक्काह पार्लर कॉन्ट्रैक्ट निर्वाण को दे दिया गया था। जांच के दौरान पता चला कि हुक्काह के लिए तैयार किए जा रहे कोयले की वजह से आग लगी थी। इससे पहले टुली को पकड़ने के लिए पुलिस हैदराबाद तक पहुंच गई थी लेकिन वह पुलिस के पहुंचने से आधे घंटे पहले ही वहां से निकल चुका था।
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