डॉ हेडगेवार स्मारक समिति की 26 जनवरी 2001 की तक्रार पर जप्त हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को लेकर नागपुर की JMFC कोर्ट ने कोतवाली पोलिस स्टेशन को जारी किया नोटिस : याचिकाकर्ता मोहनीश जबलपुरे
क्या है मामला :
मामला यह है कि 26 जनवरी 2001 को कुछ लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिरंगा ध्वजारोहण नहीं करता है यह बात से आहात होकर डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति रेशम बाग नागपुर मे 26 जनवरी 2001 को ध्वजारोहण करने की कोशिश की परंतु डॉ हेडगेवार स्मारक समिति की ओर से उस समय पुलिस स्टेशन कोतवाली को सूचना देकर FIR की और कोतवाली पुलिस स्टेशन ने वह तीन लोगों पर कार्रवाई की जो डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति में ध्वजारोहण करने गए थे तथा उस समय पुलिस ने तिरंगा झंडा तथा बास जप्त किया
यह केस लगभग 12 साल तक नागपुर की अदालत में चला जब इस केस का आदेश नागपुर की माननीय अदालत ने दिया उस आदेश क्रमांक 4 मे माननीय अदालत ने कहा कि अपील कालावधी खत्म होने के बाद तिरंगा झंडा यह राष्ट्रीय ध्वज है इसलिए ध्वज को सम्मान पूर्वक जिलाधिकारी को सौंप दिया जाए यह आदेश 06-08-2013 को दिया गया था
इस तिरंगे झंडे के लिए याचिकाकर्ता मोहनीश जबलपुरे ने ध्वज प्राप्ति के लिए जिलाधिकारी को आवेदन किया तथा 02-04-2021 मे सूचना के अधिकार में जानकारी मंगाई उस जानकारी में चौका देने वाली बात पता चली कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अभी भी कोतवाली पुलिस स्टेशन में जप्त है
8 साल हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा मा न्यायालय के आदेश के बाद भी पुलिस स्टेशन कोतवाली मे जप्त रहा इस लिए यह सारे पुरावो के साथ मोहनीश जबलपुरे ने नागपुर के JMFC कोर्ट मे कोर्ट के आदेश की अवमानना मे याचिका डाली जिसमे आज माननीय कोर्ट ने पोलिस स्टेशन को नोटिस जारी कर 20-01-2022 तक जवाब माँगा है याचिकाकर्ता की और से अधिवक्ता संतोष चौहान मामला देख रहे है