एक अन्य आरोपी भी बरी
नागपुर: अपराध जगत से जुड़े कुख्यात डॉन संतोष आंबेकर समेत रवींद्र गावंडे को अदालत ने हत्या के आरोपों से निर्दोष बरी कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री ए. एस. क़ाज़ी ने आरोपी संतोष आम्बेकर को रविंद्र उर्फ़ बालया गावंडे के ख़ून के आरोप में निर्दोष बरी किया. अभियोजन के पक्ष के अनुसार २३ जनवरी २०१७ को कुख्यात आरोपी रविंद्र गावंडे की उसके दोस्त योगेश सावजी ने अपने अन्य दो मित्रों के साथ मिलकर नृशंस हत्या कर दी थी.
आरोप थे कि संतोष आम्बेकर, जय काले तथा महेश रसालकर ने मिलकर रविंद्र की हत्या की योजना बनाई तथा संतोष ने योगेश को सुपारी दे कर रवांद्र की हत्या करवा दी थी. हत्या के बाद से संतोष फ़रार चल रहा था तथा उसने बाद में न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था. अभियोजन पक्ष द्वारा उपलब्ध किए गए सबूतों का अध्ययन करने के बाद न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष संतोष ने यह हत्या करवाई यह साबित करने में असफल रहा तथा उसे बरी करने के आदेश दिए गए. आरोपी संतोष की ओर से अधिवक्ता आर. के. तिवारी ने तथा सरकार की और से अतिरिक्त सरकारी वक़ील अभय जिचकार ने पैरवी की.