Published On : Tue, Feb 6th, 2018

आरटीई फॉर्म आवेदन में अब दिव्यांग और अनाथ बच्चों को नहीं देना होगा इनकम सर्टिफिकेट

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RTE, Nagpur
नागपुर: आरटीई ( शिक्षा का अधिकार ) कानून के तहत अब राज्य सरकार ने नया जीआर निकाला है. जिसके अनुसार अब दिव्यांग और अनाथ बच्चों को आरटीई के तहत फॉर्म भरने में इनकम सर्टिफिकेट की छूट दी गई है. अब बच्चे को आरटीई कोटे के तहत फॉर्म भरते समय इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना होगा. 16 जनवरी 2018 को राज्य सरकार ने जीआर निकाला है. इस फैसले के के बाद शहर के एनजीओ में रहनेवाले अनाथ बच्चों को भी अब अच्छी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा साथ ही इसके दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को भी सरकार के इस निर्णय से दिलासा मिलेगा.

शहर में करीब 24 एनजीओ हैं, जिसमें से कुछ प्रशासन द्वारा चलाए जाते हैं तो कुछ एनजीओ का संचालन निजी हाथों में है. इन अनाथ बच्चों को एडमिशन और इनकम बनाते समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जिससे इन्हें भी अब दिलासा मिला है. अंध अभिभावकों के बच्चों को भी आरटीई में इनकम सर्टिफिकेट न देना पड़े . इसके लिए आरटीई एक्शन कमिटी लगातार कोशिश कर रही है. कमिटी ने बताया कि अगले वर्ष अंध अभिभावकों के बच्चों के लिए भी यह लाभ शुरू हो सकता है.

इस बारे में आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद शरीफ ने कहा कि यह निर्णय काफी सराहनीय है. सरकार के इस निर्णय के कारण अनाथ बच्चों और दिव्यांग बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा. शरीफ ने बताया कि एनजीओ को चाहिए कि वे अपने एनजीओ में रहनेवाले बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से उनकी जानकारी आरटीई एक्शन कमेटी में फॉर्म में भरकर दे. या फिर आरटीई एक्शन कमिटी से संपर्क करे. अनाथालयों से भी कमेटी ने गुहार लगाई है. उन्होंने बताया कि हम अंध बच्चों के अभिभावकों को भी इसका लाभ मिले इसको लेकर प्रशासन से बात कर रहे हैं.

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