Published On : Thu, Sep 19th, 2019

दलित की जगह अब ‘ अनुसूचित जाती और ‘ नवबौद्ध’ शब्द का करना होगा प्रयोग

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नागपुर: राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों की योजनाओ, शासन निर्णय, सर्कुलर और अधिसूचनाओ में ‘दलित ‘ शब्द के प्रयोग की मनाई की है. इसके स्थान पर ‘अनुसूचित जाती ‘

या ‘नवबौद्ध ‘ शब्द का प्रयोग करने के आदेश दिए है. यह सर्कुलर महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है. मुंबई उच्च न्यायलय के नागपुर बेंच में ‘दलित ‘ शब्द की जगह ‘ अनुसूचित जाती ‘ शब्द का उपयोग करने की मांग की याचिका दाखिल की गई थी.

उसके अनुसार राज्य सरकार को भी ‘दलित ‘ शब्द की जगह ‘अनुसूचित जाती ‘ और ‘ नवबौद्ध ‘ का उल्लेख करने की सुचना मिली थी. जिसके कारण राज्य सरकार ने एक सर्कुलर निकालकर विभिन्न विभागों की योजनाओ, शासन निर्णय, परिपत्रक और अधिसूचनाओ में से ‘ दलित ‘ शब्द ‘ के उपयोग की जगह ‘ अनुसूचित जाती ‘ या ‘ नवबौद्ध ‘ शब्द का उपयोग करने के आदेश दिए है.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय ने भी ‘दलित ‘ शब्द की जगह ‘अनुसूचित जाती ‘ और अनुसूचित जमाती ‘ शब्द का प्रयोग करने के आदेश दिए थे. केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने भी इस बारे में सूचना भी दी थी.

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इसके साथ ही राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत भी ‘दलित ‘ शब्द की जगह ‘अनुसूचित जाती ‘ और नवबौद्ध ‘शब्द का प्रयोग करने की सुचना दी गई थी. जिसके कारण ही अब राज्य सरकार ने यह सर्कुलर निकाला है.

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