Published On : Thu, Nov 22nd, 2018

हुँकार सभा के आयोजन पर रोक लगाने की माँग हाईकोर्ट ने की ख़ारिज

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नागपुर : 25 नवंबर को विहिप द्वारा आयोजित होने वाली हुँकार रैली पर रोक लगाने की माँग को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। हुँकार सभा पर रोक लगाए जाने की माँग को लेकर जनार्दन मून द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत से ऐसा करने से इनकार कर दिया है।

मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में पी एन देशमुख और स्वप्ना जोशी की पीठ ने यह फ़ैसला लिया। हालाँकि याचिकाकर्ता की याचिका को मंजूर करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की सुनवाई अब 25 नवंबर के बाद होगी जिस वजह से इस आयोजन का रास्ता साफ़ हो गया है।

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गुरुवार को सुनवाई के दौरान विश्व हिंदू परिषद को रैली की इजाज़त दिए जाने वाला पत्र पुलिस द्वारा अदालत में पेश किया गया जिसमे आयोजन को लेकर दी गई शर्तो का उल्लेख है। पुलिस के पत्र में यह स्पस्ट लिखा है की हुँकार सभा के दौरान न ही भड़काऊ भाषण दिया जायेगा और न ही ऐसे किसी पोस्टर या बैनर का इस्तेमाल होगा जिससे माहौल भड़क सकता है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय,विभागीय आयुक्त आयुक्त,जिलाधिकारी,पुलिस आयुक्त,आरएसएस,नागपुर विश्वविद्यालय और ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को नोटिस जरूर जारी किया है।

अदालत में याचिकाकर्ता की तरफ से एड अश्विनी इंगोले,विहिप की तरफ से एड सुनील मनोहर जबकि सरकार की तरफ से एड आनंद जैस्वाल ने पैरवी की।

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